सेबी ने कहा कि ये निकाय संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी के निदेशकों में मनीष कालिदास गांधी, चंद्रसेन गणपतराव भिसे, रामचंद्रन रामकृष्णन और शोभा रत्नाकर बर्डे शामिल हैं। सेबी ने एक जांच के दौरान पाया कि सामूहिक निवेश योजना विनियमों के तहत अनिवार्य रूप से नियामक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किये बिना कंपनी निवेशकों से धन जुटाने में संलिप्त थी। PanCard Clubs
SEBI ने बाजार के इन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर कंपनी और उसके निदेशकों पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिये 45 दिनों का समय दिया है। यदि कंपनी व उसके निदेशक समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
सेबी ने शुक्रवार को एक अलग आदेश में बताया कि परिचय इंवेस्टमेंट लिमिटेड (पीआईएल) के शेयरों को लेकर गलत तरीके से मात्रा दिखाने और धोखाधड़ी युक्त व्यापार करने को लेकर 16 व्यक्तियों पर कुल 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। SEBI ने कहा कि इस मामले में पीआईएल के शेयरों के 21 जुलाई 2010 से लेकर 30 अगस्त 2011 के दौरान हुए कारोबार की जांच की गयी। PanCard Clubs
जांच में पाया गया कि संलिप्त व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर से आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने मिलकर धोखाधड़ी वाले कारोबार को अंजाम दिया। इसी आधार पर सेबी ने इनमें से आठ व्यक्तियों पर 10-10 लाख रुपये का तथा शेष आठ व्यक्तियों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया।
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